MY SECRET NEWS

जगदलपुर

जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में पांच शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उल्लंघन के आधार पर की गई है। निलंबित शिक्षकों और उनके मुख्यालय निम्नलिखित हैं।

प्राथमिक शाला कहच्छेनार में सहायक शिक्षक सहायक शिक्षक को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला छोटेमुरमा के प्रधानाध्यापक मोसूराम को शाला समय में शराब पीकर आने, नशे में रहने, अनुपस्थिति और समय से पहले शाला बंद करने के लिए निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला बाजारपारा करंजी के प्रधानाध्यापक राजकिशोर आचार्य को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है।

प्राथमिक शाला आमादुला के प्रधानाध्यापक प्रेमनाथ कश्यप को शाला समय में शराब पीकर आने, बच्चों को नहीं पढ़ाने और अनियमित उपस्थिति के लिए निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला मिचनार के सहायक शिक्षक दीपक कुमार ध्रुव को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सभी शिक्षकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। यह कार्रवाई संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के प्रस्ताव के आधार पर की गई है।

यूजफुल टूल्स
QR Code Generator

QR Code Generator

Age Calculator

Age Calculator

Word & Character Counter

Characters: 0

Words: 0

Paragraphs: 0